Supreme Court News: SC ने ‘राष्ट्रीय पुरुष आयोग’ की स्थापना के लिए जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

Supreme Court News: SC ने ‘राष्ट्रीय पुरुष आयोग’ की स्थापना के लिए जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

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  • July 6, 2023
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Supreme Court News: SC ने ‘राष्ट्रीय पुरुष आयोग’ की स्थापना के लिए जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें घरेलू हिंसा के शिकार विवाहित पुरुषों द्वारा की गई आत्महत्या की घटनाओं से निपटने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने और उनके हितों की रक्षा के लिए ‘राष्ट्रीय पुरुष आयोग’ (National Commission For Men) के गठन की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की।

पीठ ने कहा, “आप सिर्फ एक तरफा तस्वीर पेश करना चाहते हैं। क्या आप हमें शादी के तुरंत बाद मरने वाली युवा लड़कियों का डेटा दे सकते हैं?… कोई भी आत्महत्या नहीं करना चाहता, यह व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।”

शीर्ष अदालत वकील महेश कुमार तिवारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारत में आकस्मिक मौतों पर 2021 में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि उस वर्ष देश भर में 1,64,033 लोग आत्महत्या से मर गए। उनमें से 81,063 विवाहित पुरुष थे, जबकि 28,680 विवाहित महिलाएँ थीं।

याचिका में विवाहित पुरुषों द्वारा आत्महत्या के मुद्दे से निपटने और घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरुषों की शिकायतों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को निर्देश देने की भी मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया था, “घरेलू हिंसा से पीड़ित या पारिवारिक समस्या और विवाह से संबंधित मुद्दों से पीड़ित विवाहित पुरुषों की आत्महत्या के मुद्दे पर शोध करने के लिए भारत के विधि आयोग को निर्देश/सिफारिश जारी करें।

 

 

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